SEBI Board- IPO के खर्चों को गलत दिखाने वालों की जांच होगी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के फ्रेमवर्क में बदलाव को मंजूरी
SEBI Board Meeting: सेबी बोर्ड ने MSM REITs के नियमों को मंजूरी दी. यानी फ्रैक्शनल ओनरशिप अब रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा. इंडेक्स प्रोवाइडर्स के रेगुलेशन को भी मंजूरी मिली है.
SEBI Board Meeting: मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) की बोर्ड बैठक में आज बड़े फैसले हुए हैं. सेबी चीफ माधबी पुरी बुच (Madhabhi Puri Buch) ने कहा कि IPO के खर्चों को गलत दिखाने वालों की जांच होगी. 'प्रॉप ट्रेडिंग के दुरुपयोग करने वालों पर Sebi की नजर है. इस कारोबारी साल के अंत तक T+0' में सेटलमेंट संभव है. इसके अलावा, सेबी बोर्ड ने MSM REITs के नियमों को मंजूरी दी. यानी फ्रैक्शनल ओनरशिप अब रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा. इंडेक्स प्रोवाइडर्स के रेगुलेशन को भी मंजूरी मिली है.
क्या-क्या हुए फैसले?
- डीलिस्टिंग रेगुलेशन के मुद्दे पर बोर्ड में कोई फैसला नहीं हुआ. डीलिस्टिंग के मुद्दे को फिर से चर्चा के बाद लाया जाएगा.
- AIF के निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है. सभी AIF के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति जरूरी होगी. AIF के लिए डीमैट से जुड़े नियमों में भी बदलाव को मंजूरी मिली.
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नियमों में रियायत को मंजूरी मिली. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए इश्यू साइज घटाकर 1 करोड़ रुपये से 50 लाख रुपये किया गया. मिनिमम एप्लीकेशन साइज को घटाकर 2 लाख रुपये से 10,000 रुपये किया गया.
- इंडेक्स प्रोवाइडर्स के रेगुलेशन को SEBI बोर्ड से मंजूरी मिली. रेगुलेशन से इंडेक्स प्रोवाइडर्स के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आएगी. इंडेक्स प्रोवाइडर्स को SEBI के पास रजिस्टर कराना होगा. SEBI रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पैमाना जारी करेगा.
- रियल एस्टेट में फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन को मंजूरी. REIT के नियम फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे. मिलजुल कर प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों का निवेश सुरक्षित बनेगा. माइक्रो,स्मॉल, मीडियम REIT का SEBI में रजिस्ट्रेशन जरूरी. बिना SEBI रजिस्ट्रेशन फ्रैक्शनल ओनरशिप कारोबार बंद होगा. कारोबार बंद करते समय निवेशकों को एक्जिट का मौका देना होगा.
- आईपीओ के खर्चों को गलत दिखाने वालों की जांच होगी. प्रॉप ट्रेडिंग का दुरुपयोग करने वालों पर सेबी की नजर है. इस कारोबारी साल के अंत तक T+0 में सेटलमेंट संभव है.
- रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप पर सफाई. मौजूदा प्लेटफार्म के लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं होगा. जो आने चाहें उन्हें REIT के तहत रजिस्टर करना होगा. जो कंपनी मॉडल पर काम करना चाहें वो कर सकते हैं.
Reported By:
सौरभ पांडेय
Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Sat, Nov 25, 2023
08:00 PM IST
08:00 PM IST
नई दिल्ली